EPFO अलर्ट! नई कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) के नियम से 23 लाख कर्मचारियों को लाभ होगा: सरकार pension scheme change

केंद्र सरकार ने कर्मचारी पेंशन योजना (EPS), 1995 में संशोधन किया है, जिससे छह महीने से कम सेवा वाले कर्मचारियों को निकासी लाभ मिलेगा। शुक्रवार को सरकार के एक बयान के अनुसार, यह संशोधन उन 7 लाख से अधिक EPS सदस्यों को लाभ पहुंचाने की उम्मीद है जो छह महीने से कम की योगदान सेवा के साथ योजना छोड़ देते हैं। EPFO और EPS नियमों में बड़े बदलाव हुए हैं! बार-बार नौकरी बदलने वालों के लिए अच्छी खबर है क्योंकि केंद्र ने EPS नियमों में पैसे की निकासी के संबंध में संशोधन किया है। पहले के नियमों के तहत, छह महीने से कम सेवा वाले लोगों को कर्मचारी पेंशन योजना में योगदान किए गए पैसे की निकासी की अनुमति नहीं थी। लेकिन अब, यदि आपके पास EPS में किए गए योगदान की अवधि छह महीने से कम है, तो भी आप अपना पैसा निकाल सकते हैं।

EPFO  me kya Badlab kiye hai

EPFO योजना के तहत, एक निजी संगठन में काम करने वाला कर्मचारी अपने मूल वेतन का 12% भविष्य निधि में योगदान करता है, और नियोक्ता को कर्मचारी के योगदान के बराबर राशि का योगदान करना पड़ता है। नियोक्ता के योगदान में से, 8.33% कर्मचारी की पेंशन कोष (EPS) की ओर जाता है, जबकि 3.67% कर्मचारी के EPF कोष की ओर जाता है।

केंद्र ने टेबल डी को भी संशोधित किया है ताकि हर महीने की सेवा को ध्यान में रखा जाए और प्रदान की गई सेवा के अनुपात में निकासी लाभ दिए जाएं। टेबल डी उन सदस्यों को संदर्भित करता है जिन्होंने योजना की पात्रता के लिए आवश्यक सेवा की पेशकश नहीं की है या जो 58 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हैं।

अब निकासी की जा सकने वाली राशि उस महीने की सेवा और वेतन पर निर्भर करेगी, जिस पर EPS योगदान प्राप्त हुआ था।

पहले, निकासी लाभ पूरा किए गए वर्षों में योगदान सेवा की अवधि और जिस वेतन पर EPS योगदान दिया गया था, उसके आधार पर गणना की जाती थी। इसमें छह महीने की अनिवार्य योगदान सेवा शामिल थी। इसलिए, छह महीने और उससे अधिक की योगदान सेवा पूरी करने के बाद सदस्यों को लाभ दिया जाता था। जो सदस्य छह महीने से पहले योजना छोड़ देते थे, उन्हें लाभ का हकदार नहीं माना जाता था।

सदस्यों को छह महीने या उससे अधिक की योगदान सेवा पूरी करने के बाद निकासी लाभ का हकदार माना जाता था। जो सदस्य छह महीने से पहले योजना छोड़ देते थे, उन्हें लाभ नहीं मिलता था। इसी कारण से, कई दावे उन सदस्यों के लिए अस्वीकृत कर दिए जाते थे जो अनिवार्य सेवा प्रदान करने से पहले योजना छोड़ देते थे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, रिपोर्ट में बताया गया कि लगभग 7 लाख निकासी लाभ के दावे योगदान सेवा छह महीने से कम होने के कारण अस्वीकृत कर दिए गए थे।

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